मंत्रिपरिषद ने होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में (अधिवर्षता से पूर्व) मृत्यु की दशा में उनके नॉमिनी/उत्तराधिकारी को अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में उनको 05 लाख रुपये की अनुग्रह राशि तथा एक अंग अथवा एक आंख की पूर्ण रूप से हानि होने की दशा में 2.5 लाख रुपये की अनुग्रह धनराशि दिये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। यह व्यवस्था 06 दिसम्बर, 2020 से लागू होगी। साथ ही, मंत्रिपरिषद ने सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत ड्यूटी/प्रशिक्षणरत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को दुर्घटना के कारण मृत्यु होने एवं अपंगता होने की दशा में बीमा कम्पनी द्वारा दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था को तथा जो होमगार्ड्स स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारी दुर्घटना बीमा से आच्छादित नहीं होते हैं, उनको उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स स्वयंसेवक कल्याण कोष नियमावली 2013 के प्रस्तर-4(क) 1, 2, 3, व 4 के अनुसार दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय भी लिया है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…