बैंड-बाजा के साथ प्रेमिका बारात लेकर प्रेमी के घर‌ पहुंचीं, घंटों चला ड्रामा…

बैंड-बाजा के साथ प्रेमिका बारात लेकर प्रेमी के घर‌ पहुंचीं, घंटों चला ड्रामा…

सेना में नौकरी मिलने के बाद प्रेमी शादी से मुकरा, बलात्कार की रिपोर्ट है दर्ज…

पुलिस ने युवती को समझा-बुझाकर वापस भेजा…

लखनऊ/गोरखपुर। गोरखपुर में एक प्रेमिका सेना में नौकरी करने वाले अपने प्रेमी की शादी कहीं और तय होने की सूचना के बाद बैंड-बाजा और रिश्‍तेदारों के साथ उसके घर पहुंच गई। कई घंटे तक प्रेमी के घर पर हाई-प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। प्रेमी से शादी नहीं होने पर वहीं मरने की धमकी देने वाली प्रेमिका को आखिरकार वहां पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर घर भेजा।
लड़की की बहन और रिश्‍तेदार ने बताया कि संदीप मौर्या उसके घर आता-जाता रहा है, इस बीच उसने लड़की के माता-पिता से शादी के लिए भी बात की थी। एक ही बिरादरी के होने की वजह से उन लोगों ने हामी भर दी थी। जब उसकी सेना में नौकरी लग गई, तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपी संदीप मौर्य के खिलाफ झंगहा थाने में आईपीसी की धारा 376 और अन्‍य धाराओं में एफआईआर भी दर्ज है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़िता ने बताया कि माता-पिता को बचाने के लिए संदीप हाईकोर्ट से आदेश लाया है, लेकिन ये आदेश उसके लिए नहीं है। पीड़िता का कहना है कि आखिर वह कहां जाए ? उससे शादी कौन करेगा ? उसे न्‍याय चाहिए।
पहले से ही दर्ज है एफआईआर- एसपी नॉर्थ…..
गोरखपुर के एसपी (नॉर्थ) मनोज कुमार अवस्‍थी के अनुसार चौरीचौरा थाना क्षेत्र के रामपुर रकबा का रहने वाला संदीप मौर्या सेना में सिपाही है। उसका उसी की बिरादरी की लड़की से संबंध हो गया था इस मामले में लड़की ने झंगहा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। संदीप की कहीं और शादी की सूचना पर लड़की रिश्‍तेदारों और बैंड-बाजे के साथ उसके घर पहुंच गई। चौरीचौरा पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। लड़की को बताया गया कि पूर्व में ही वो एफआईआर करा चुकी है यही वजह है कि उसे विधिक या अन्य सामाजिक तरीकों के साथ आर्मी में शिकायत करने का अधिकार है।
लड़के को शादी से नहीं रोका जा सकता- एसपी…..
मनोज कुमार अवस्‍थी ने बताया कि विधिक रूप से एक घटना की एक ही एफआईआर होती है, दोबारा उसे इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो उसी से शादी करे। उनका कहना है कि उसकी पहली शादी है वो शादी करता है, तो उसे इस आधार पर शादी करने से नहीं रोका जा सकता है। पूर्व में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 में एफआईआर पंजीकृत है। इसमें उसके विरुद्ध आरोप पत्र लग चुका है। (3 जून 2021)

“हिंद वतन समाचार” की रिपोर्ट, , ,