यूपी की आज की बड़ी खबर…

यूपी की आज की बड़ी खबर…

हाईकोर्ट ने लखनऊ सहित पांच शहरों में 26 अप्रैल तक पूर्ण लाॅकडाउन लगाने का निर्देश दिया…

वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और प्रयागराज में भी लगेगा पूर्ण लाॅकडाउन…

केवल जरुरी सेवाओं को छूट, पहले से तय शादी के लिए पास जारी होंगे…

लाॅकडाउन में सुबह 11 बजे के बाद दूध- सब्जी भी नहीं बिकेगी…

लखनऊ/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के पांच जिलों में 26 अप्रैल तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने का निर्देश दिया है। अदालत ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने इस सख्त आदेश में कहा है कि सुबह 11 बजे के बाद दूध-सब्जी भी नहीं बेची जा सकेगी।
बताया गया है कि लाॅकडाउन के दौरान केवल जरुरी सेवाओं को छूट रहेगी और जिन लोगों की शादियां पहले से तय हैं, उनके वहां शादी समारोह में शामिल होने के सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में लोगों को शामिल होने की छूट मिलेगी, इसके लिए पास जारी किए जायेंगे।
हाईकोर्ट के निर्देश के पालन में पूर्ण लाॅकडाउन कब से और किस समय से लगेगा यह राज सरकार का निर्देश आने पर पता चलेगा। बताते चलें कि आज सुबह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली बैठक में संकेत दिया था कि पूर्ण लाॅकडाउन न लगाकर वीकेंड लाॅकडाउन लगाया जा सकता है। परंतु हाईकोर्ट ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी लखनऊ सहित पांच शहरों में पूर्ण लाॅकडाउन लगाने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा- लाॅकडाउन आज रात से ही लागू हो….
हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से लागू होगा। इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल नहीं खुलेंगे। मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक है। कोर्ट की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आर्थिक संस्थानों, मेडिकल और हेल्थ सर्विस, इंडस्ट्रियल और वैज्ञानिक संस्थानों और जरूरी सेवाओं वाले संस्थानों को छोड़कर सभी चीजें बंद रहेंगी‌‌। सभी शॉपिंग मॉल्स और कॉम्पलेक्स 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
शादी के लिए केवल 25 लोगों को छूट मिलेगी…..
प्रदेश के सभी शिक्षण और अन्य संस्थान भी 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। यह आदेश टीचर, इंस्ट्रक्टर और अन्य स्टाफ के लिए भी लागू है। किसी भी सामाजिक फंक्शन और आयोजन को 26 अप्रैल तक अनुमित नहीं है, जो शादियां पहले से तय हैं उन्हे संबंधित जिले के जिलाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। यहां केवल 25 लोगों के ही आने की अनुमित होगी। इस दौरान सभी धार्मिक गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। 26 अप्रैल तक सब्जी, फल, दूधवाले और ब्रेड बेचने वालों को 11 बजे सुबह के बाद सड़कों पर नहीं रहना है।

अभी-अभी: सरकार ने कहा पूर्ण लाॅकडाउन नहीं लगेगा…..
अभी-अभी ताजा प्राप्त खबर के अनुसार राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के लखनऊ सहित पांच शहरों में लाॅकडाउन लागू किए जाने के आदेश को मानने से इंकार कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो प्रतिक्रया आई है, उसमें कहा गया है कि लोगों का जीवन बचाना जरूरी है परन्तु गरीबों की जीविका भी जरूरी है। सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाएं जायेंगे।
एक बड़े अधिकारी का कहना है कि चूंकि हाईकोर्ट ने आदेश नहीं निर्देश दिया था, सरकार ने निर्देश को मानने से इंकार कर दिया है।

(19 अप्रैल 2021)

विशेष संवाददाता विजय आनंद वर्मा की रिपोर्ट, , ,