*कांग्रेस की पूर्व सांसद अन्नू टंडन को ट्रेन रोकने पर मिली दो साल की सजा…..*

*कांग्रेस की पूर्व सांसद अन्नू टंडन को ट्रेन रोकने पर मिली दो साल की सजा…..*

 

*कांग्रेस के तीन अन्य नेताओं को भी सजा: सभी पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगा*

 

     *लखनऊ/उन्नाव।* उन्नाव से कांग्रेस की पूर्व सांसद (अब समाजवादी पार्टी की नेता) अन्नू टंडन को तीन साल पहले राजनैतिक धरना प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने के मामले में दो साल की कैद की सजा मिली है। यह सजा एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने सुनाई।

पूर्व सांसद अन्नू टंडन के अलावा उन्नाव के तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण यादव, शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला व युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार को भी दोषी करार देते हुए दो दो साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त को 25-25 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति भी अदा करने का आदेश दिया है। बताते चलें कि कि अन्नू टंडन कांग्रेस की सांसद रहीं, वर्तमान में वे समाजवादी पार्टी में हैं। बीते साल अक्टूबर में उन्होने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

*प्रदर्शन कर 12 मिनट के लिए रोकी थी ट्रेन…..*

अदालत ने पूर्व सांसद अन्नू टंडन समेत 4 नेताओं को सुनाई दो साल की सजा, 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया। उन्नाव स्टेशन पर अन्नू टंडन ने किया था प्रदर्शन, रोकी गई थी ट्रेन, आरपीएफ ने इस मामले में 12 जून, 2017 को दर्ज कराई थी एफआईआर।

*2018 से कोर्ट में चल रहा था मामला. . . . .*

इस मामले में विवेचना के बाद उन्नाव आरपीएफ के उपनिरीक्षक मिथिलेश कुमार यादव ने अभियुक्तों के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 174 (A) में आरोप पत्र दाखिल किया था। दो अगस्त, 2018 को अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए मुकदमे का विचारण शुरु किया। (19 मार्च 2021)

*विशेष संवाददाता विजय आनंद वर्मा की रिपोर्ट, , ,*