इज्जत नगर रेल मंडल के नोटिस का जल संस्थान…
हल्द्वानी ने दिया जवाब…
हल्द्वानी। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के राज सम्पदा अधिकारी ने उत्तराखंड जल संस्थान हल्द्वानी को नोटिस जारी कर नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम के वार्ड संख्या 24 स्थित पानी की टंकी और नलकूप रेलवे की भूमि में निर्मित होने का हवाला देते हुए उसे हटाने का आदेश दिया है।
जल संस्थान के अधिवक्ता की ओर से फिलहाल नोटिस का जवाब दे दिया गया है।
राज सम्पदा अधिकारी की ओर से लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों का बेदखल) अधिनियम 1971 की धारा पांच की उपधारा (1) के तहत भेजे गए नोटिस में रेलवे भूमि प्लान संलग्न किया गया है और आदेश का पालन न किये जाने पर आवश्यकतानुसार बल प्रयोग कर परिसर से बेदखल करने की बात भी कही गई है।
उत्तराखंड जल संस्थान हल्द्वानी के अधिवक्ता रमेश चन्द्र पाण्डेय ”पथिक” ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि नोटिस का जवाब दे दिया गया है।
रेलवे की ओर से प्राप्त नोटिस के सम्बंध में श्री पाण्डेय का कहना है कि 12 वर्ष का कब्जा प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी में आ जाता है और निर्माण के दौरान रेलवे ने कोई आपत्ति नहीं की।
रेलवे ने उस समय आपत्ति कर देनी चाहिए थी।
उत्तराखण्ड जल निगम ने टैंक और नलकूप का निर्माण कर जल संस्थान को हस्तांतरित किया।
चूंकि जल संस्थान लोक कल्याणकारी विभाग है लिहाजा विभाग द्वारा स्थानीय नागरिकों को जलापूर्ति की जा रही है।
ऐसे ही एक नोटिस का जवाब वर्ष 2017 में भी दिया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि पेयजल निगम ने वर्ष 1994-95 में नलकूप का निर्माण कराया जबकि वर्ष 2007 में टैंक का निर्माण किया गया।
इस बीच रेलवे ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के निकट गफूर बस्ती आदि इलाके को चिह्नित कर अतिक्रमण में शामिल कर दिया लेकिन तब भी टैंक एवं नलकूप के लिए जल संस्थान के समक्ष रेलवे ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…