50 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने के आरोपित…
बिल्डर बाबा के 19 मामलों की जांच सीबीआइ नहीं करेगी…
गाजियाबाद। फर्जी दस्तावेज के आधार पर एक-एक फ्लैट पर कई बैंकों से ऋण लेकर 50 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने के आरोपित बिल्डर बाबा उर्फ सचिन दत्ता के 19 मामलों की जांच सीबीआइ नहीं करेगी। सीबीआइ की तरफ से सबइंस्पेक्टर टीडी त्रिपाठी ने मंगलवार को सीबीआइ की विशेष अदालत में इस संबंध में हलफनामा दिया। इसमें उन्होंने बताया कि उच्चाधिकारियों ने फैसला लिया है कि 19 मामलों की जांच अब सीबीआइ नहीं करेगी। विजयनगर थाने में दर्ज हुए थे 19 मामले
बिल्डर बाबा उर्फ सचिन दत्ता की फर्म बालाजी हाईटेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने गाजियाबाद स्थित क्रासिग रिपब्लिक सोसायटी में बालाजी फोस्टर हाइट के नाम से ग्रुप हाउसिग प्रोजेक्ट बनाया और फर्जीवाड़ा कर एक-एक फ्लैट पर कई बार ऋण लिया। मामले में फ्लैट के खरीदारों ने विजयनगर थाने में बिल्डर बाबा उर्फ सचिन दत्ता व फर्जी खरीदारों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। इन 19 मामलों में पुलिस नौ मामलों में आरोप पत्र पेश कर चुकी है। अगस्त 2017 में सीबीआइ ने दर्ज की थी एफआइआर
दो अगस्त 2017 को गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित पीएनबी शाखा के मुख्य प्रबंधक मेजर संजय जैन ने सीबीआइ से शिकायत की थी। इसके बाद सीबीआइ ने एक अलग एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। यह बिल्डर बाबा उर्फ सचिन दत्ता के खिलाफ 20वां मामला था। इसी एक मामले में सीबीआइ अलग-अलग नौ आरोप पत्र विशेष अदालत में पेश कर चुकी है।
बचाव पक्ष इस बात पर कर रहा था आपत्ति
अगस्त 2017 में सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज करने के बाद विजयनगर थाने में दर्ज 19 मामलों की पत्रावली भी सुपुर्दगी में लेकर जांच शुरू कर दी थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जयेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र पेश किए जाने के बावजूद सीबीआइ द्वारा फिर से जांच कराने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इस पर उच्च न्यायालय ने सीबीआइ से जवाब भी मांगा था लेकिन सीबीआइ ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सीबीआइ ने 25 जनवरी 2021 को उच्च न्यायालय में हलफनामा देकर 19 मामलों की जांच सीबीआइ द्वारा न किए जाने की जानकारी दी है। सीबीआइ सिर्फ एक मामले की जांच करेगी, जिसमें पीएनबी बैंक मुख्य प्रबंधक ने एफआइआर दर्ज कराई थी।
मंगलवार को इसी कारण नहीं हो सकी जमानत पर सुनवाई
विजयनगर थाने में बंसी लाल अरोड़ा द्वारा दर्ज कराए गए धोखाधड़ी के एक मामले में मंगलवार को बिल्डर बाबा उर्फ सचिन दत्ता की जमानत अर्जी पर सीबीआइ की विशेष अदालत में सुनवाई होनी थी। इस दौरान सीबीआइ की तरफ उक्त मामले की जांच न करने का हलफनामा दिया गया। इसके कारण जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ता जयेंद्र शर्मा ने बताया कि अब मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-6 की अदालत में होगी।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…