*सौतेला बाप करता था 17 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म*

*सौतेला बाप करता था 17 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म*

 

*कैथल।* यहां की एक अदालत ने एक सौतेले बाप द्वारा 17 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 13 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शिकायतकत्र्ता के वकील बलबीर बंसल ने बताया कि दोषी रघुबीर सिंह उर्फ बीरा का अपनी पत्नी केसाथ तलाक हो गया था। इसके बाद वह शिकायतकत्र्ता को शादी करके ले आया और वे पति पत्नी की तरह रहने लगे। शिकायतकर्ता महिला के पहले से तीन बच्चे हैं जिनमें बड़ी लड़की 17 साल की है। आदेश के अनुसार दोनों पति पत्नी में झगड़ा रहने लगा तो शिकायतकत्र्ता पत्नी अपने भाई के पास यमुनानगर चली गई। इधर उसके चले जाने के बाद रघुबीर शिकायतकत्र्ता की बड़ी लड़की के साथ मारपीट करने लगा और परेशान करने लगा। एक दिन मौका पाकर पीडि़त नाबालिग ने अपनी मां को फोन पर बताया कि उसका सौतेला बाप उसके साथ बुरा काम करता है। इस पर शिकायतकत्र्ता अपने बच्चों को अपने साथ यमुनानगर ले गई। इधर दोषी रघुबीर ने पुलिस में श्किायत दे दी कि उसकी पत्नी बच्चों को उठा ले गई है, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर कहा कि बच्चे मां के साथ रहेंगे। इसके बाद शिकायतकत्र्ता की बड़ी लड़की ने उसे बताया कि गत वर्ष 1 जनवरी को उसके सौतेले पिता ने उसके साथ गलत काम किया और बाद में भी करता रहा। इस पर गत वर्ष 20 मई को शिकायतकत्र्ता ने महिला थाना में रघुबीर के खिलाफ शिकायत दे दी। इस मामले में पुलिस ने कुल 11 गवाह पेश किए और 24 दस्तावेज अदालत में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने 33 पेज के फैसले में एडीजे मैडम पूनम सुनेजा ने रघुबीर को दोषी करार देते हुए 13 साल कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी को जेल भेज दिया गया है। अदालत ने पीडि़त नाबालिग को साढ़े चार लाख मुआजवा देने के आदेश भी किए हैं।