महोबा के क्रशर व्यापारी की मौत के मामले में फरार चल रहा थानेदार 84 दिन बाद गिरफ्तार… व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी (फाइल फोटो) 👆 थानेदार देवेंद्र शुक्ला: 84 दिन बाद हुई गिरफ्तारी 👆
फरार चल रहे हैं आईपीएस मणिलाल पाटीदार 👆
“हिंद वतन समाचार” पर 21 अक्तूबर को चली खबर 👆
तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आईपीएस मणिलाल पाटीदार अभी भी फरार: दो व्यापारी व एक सिपाही पर भी है आरोप…
कार में जा रहे व्यापारी के गले में गोली लगी थी, 13 सितंबर को हुई थी मौत…
लखनऊ/महोबा। महोबा में क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे तत्कालीन कबरई थाने के प्रभारी देवेंद्र शुक्ला को आज झांसी बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। 84 दिन बाद इस केस में किसी पुलिसकर्मी की यह पहली गिरफ्तारी है, इससे पूर्व दो क्रशर कारोबारी गिरफ्तार किए गए थे। इस मामले में आरोपी महोबा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आईपीएस मणिलाल पाटीदार एवं सिपाही अरुण यादव अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में सर्विलांस टीम और एसओजी लगातार दबिश देने का दावा कर रही है।
महोबा के कबरई के मोहल्ला जवाहर नगर निवासी क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने 7 सितंबर को तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था। कारोबारी ने अपना वीडियो व पत्र मुख्यमंत्री और डीजीपी को भी भेजा था। वीडियो में व्यापारी ने कबरई पत्थरमंडी ठप होने के चलते पैसे (महावारी वसूली) न देने की असमर्थता जताई थी, साथ ही एसओ पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। व्यापारी ने अपनी हत्या की आशंका भी जताई थी। इसी बीच अगली सुबह इंद्रकांत अपनी कार में घायल मिले, उनके गले पर गोली लगी थी। उन्हे इलाज के लिए कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 13 सितंबर को उनकी मौत हो गई।
मामले में 11 सितंबर को ही शासन के निर्देश पर आईपीएस मणिलाल पाटीदार, कबरई थाने के प्रभारी देवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव और दो व्यापारियों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, वहीं सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। बाद में इस मामले को आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) में तरमीम कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने आईपीएस मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड कर दिया और तभी से वे फरार चल रहे हैं। “हिंद वतन समाचार” ने मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी न होने पर 21 अक्तूबर को प्रमुखता से खबर चलाई थी।
इस बीच आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण भी ली, लेकिन वहां से भी उन्हे कोई राहत नहीं मिली। आईपीएस मणिलाल पाटीदार को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और पुलिस द्वारा उनकी संपत्ति की कुर्की की भी तैयारी की जा रही है। (25 नवंबर 2020)
विशेष संवाददाता विजय आनंद वर्मा की रिपोर्ट, , ,