सौ साल की वृद्धा से दुष्कर्म के आरोपित को…

सौ साल की वृद्धा से दुष्कर्म के आरोपित को…

आजीवन कारावास…

मेरठ, 21 नवंबर। जानी थाना क्षेत्र में सौ साल की वृद्धा के साथ दुष्कर्म के आरोपित को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्म के बाद वृद्धा की सदमे के कारण मौत हो गई थी। जिसके चलते आरोपित पर हत्या का भी मुकदमा चला। वर्ष 2018 में जानी थाना क्षेत्र निवासी सौ साल की वृद्धा के साथ एक गांव के रहने वाले अंकित पूनिया नाम के युवक ने दुष्कर्म किया था। घटना के बाद मेडिकल के दौरान वृद्धा की मौत हो गई थी। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सदमा बताया गया था। पुलिस ने आरोपित अंकित को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। यह मामला विेशेष एससी-एसटी एक्ट कोर्ट में चल रहा था। पीड़ित पक्ष की तरफ से अधिवक्ता निशांत कुमार गर्ग पैरवी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अदालत के विशेष न्यायाधीश गुलाम उल मदार की कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को आरोपित अंकित पूनिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित पर 40 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…