नियामक आयोग ने कहा नहीं बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में बिजली दर…
लखनऊ, 11 नवंबर। उत्तर प्रदेश बिजली उपभोक्ता परिषद की लडाई रंग लायी और नियामक आयोग ने नयी बिजली दर पर फैसला देते हुये कहा कि बिजली दरों में कोई बढोत्तरी नहीं की जायेगी तथा वर्तमान टैरिफ ही लागू रहेगा।
नियामक आयोग ने कम्पनियों के स्लैब परिवर्तन प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अब उपभोक्ता परिषद दरों में कमी के लिये टैरिफ आदेश का अध्ययन कर दीपावली बाद रिव्यू याचिका दाखिल करेगा।
प्रदेश की बिजली कम्पनियों द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्कता टैरिफ प्रस्ताव सहित स्लैब परिवर्तन व वर्ष 2018-19 के लिये दाखिल ट्रू-अप पर आज विद्युत नियामक आयोग चेयरमैन आर पी सिंह व सदस्यगण के.के. शर्मा एवं वी.के. श्रीवास्तव की पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुये यह आदेश जारी कर दिया है कि इस वर्ष बिजली दरों में कोई भी बदलाव नही किया जायेगा वर्तमान लागू टैरिफ ही आगे लागू रहेगी।
आयोग ने बिजली कम्पनियों के स्लैब परिवर्तन को अस्वीकार करते हुये खारिज कर दिया। वहीं उपभोक्ता परिषद द्वारा दाखिल बिजली दरों में कमी के प्रस्ताव पर आयोग ने अपने आदेश में यह फैसला सुरक्षित रखा है कि बिजली उपभोक्ताओं का बिजली कम्पनियों पर निकल रहे 13337 करोड पर बिजली कम्पनियों को जब तक इसका लाभ उपभोक्ताओं को न दिया जाये तब तक उस पर कैरिंग कास्ट यानि कि 13 से 14 प्रतिशत ब्याज भी जोडा जायेगा और इसका लाभ आगे उपभोक्ताओं को मिलेगा।
उत्तर पदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा उपभोक्ता परिषद की लम्बी लडाई काम आयी। अंतः विद्युत नियामक आयोग ने स्लैब परिवर्तन के प्रस्ताव को खारिज कर यह सिद्ध कर दिया कि उपभोक्ता परिषद की मांग सही थी।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…