रिजर्व बैंक ने दो बैंकों पर ठोका 15 लाख रुपये का जुर्माना…

रिजर्व बैंक ने दो बैंकों पर ठोका 15 लाख रुपये का जुर्माना…

जानिए क्यों…

मुंबई, 05 नवंबर। रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि उसने निर्देशों का पालन नहीं करने पर सहकारी क्षेत्र के दो बैंकों पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि कर्नाटक के दावणगेरे के मिलाठ को-ऑपरेटिव बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केन्द्रीय बैंक द्वारा बैंक को दिए गए निर्देश का पालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया।

एक अन्य बयान में रिजर्व बैंक ने कहा कि तमिलनाडु के तूतीकुडी स्थित तिरुवईकुतंम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर उसके निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक को निदेशकों को कर्ज और अग्रिम देने से रोका गया था। वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों ही मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामी के चलते लगाया गया है।

दोनों बैंकों की इंसपेक्शन रिपोर्ट में यह खामी उजागर हुई थी। इस खामी के सामने आने के बाद दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। उनके लिखित जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई में मौखिक जवाब के बाद केंद्रीय बैंक ने उन पर लगे आरोपों को सही पाया। इसके बाद रिजर्व बैंक ने उन पर आर्थिक जुर्माना लगाने का फैसला किया।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…