सीआईसी नियुक्ति की दुबारा विज्ञप्ति पूर्णतया अवैधानिक, चुनौती दूंगी…
लखनऊ 4 नवंबर। एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने आज कहा कि प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद को भरे जाने के संबंध में दुबारा निकाली गयी विज्ञप्ति पूरी तरह अवैधानिक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले इस संबंध में नवम्बर 2019 में विज्ञप्ति निकाली थी तथा जनवरी 2020 में प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग करने के बाद फ़रवरी 2020 में मुख्यमंत्री के अधीन एक 03 सदस्यीय चयन समिति का गठन भी किया जा चुका था।
नूतन ने कहा कि उनके द्वारा सीआईसी का पद भरने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश आरके तिवारी ने 05 अक्टूबर 2020 के अपने व्यक्तिगत हलफनामे में कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करने का हरसंभव प्रयास कर रही है, जिसमे चयन समिति के सदस्यों को तारीख बताने हेतु पत्र भेजा जा चुका है ताकि मीटिंग की जा सके। नूतन ने कहा कि इस प्रकार प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने के समय दुबारा विज्ञापन निकाला जाना एक अभूतपूर्व घटना है और पूरी तरह अवैधानिक है जो साफ़ दर्शाता है कि राज्य सरकार अपने किसी ख़ास आदमी को इस पद पर बैठाना चाहती है। उन्होंने कहा कि वे इस विज्ञप्ति को हाई कोर्ट में चुनौती देंगी।- Dr Nutan Thakur
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…