दिल्ली दंगो के आरोपी नूर मोहम्मद को अदालत ने…

दिल्ली दंगो के आरोपी नूर मोहम्मद को अदालत ने…

सभी 9 केसों में ज़मानत दे दी…

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। दिल्ली दंगों के सात महीने बाद, सोनिया विहार दिल्ली के नूर मोहम्मद को एक के बाद एक सभी नौ मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दे दी है। वह अब रिहा हो गया है और अपने परिवार के साथ जुड़ गया है। दंगों के बाद, 2 अप्रैल, 2020 को, दिल्ली पुलिस ने नूर मुहम्मद को गिरफ्तार किया था और उस पर दंगा, हत्या, आगजनी, लूटपाट और अवैध असेंबली के दर्जनों आरोप लगाए थे। इस बीच, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी के निर्देश पर, जमीयत के वकीलों ने 9 सितंबर से लगातार जमानत याचिका दायर करना शुरू कर दिया और सभी नौ मामलों में जमानत प्राप्त करने में सफल रहे। जमीअत ने अदालत में ग़रीब नूर मुहम्मद की तरफ से 180,000 रुपये की मचलाका जमानत भी जमा की। जमीयत के वकील अधिवक्ता अख्तर शमीम ने मुक़दमे की पैरवी की।

दरअसल, दंगों के बाद, खजूरी खास के ज्ञानेंद्र कुमार ने एक प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि उनकी दुकान ‘बननी बेकर्स’ को दंगाइयों ने लूट लिया है। इसी तरह संजय कुमार गोयल ने अपनी मेडिकल दुकान को नष्ट करने और मोहम्मद हनीफ ने अपनी टेलर शॉप के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की थी, हालांकि तीनों ने अपनी प्राथमिकी में नूर मोहम्मद के नाम का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने नूर मोहम्मद को बलि का बकरा बना दिया। अदालत ने पाया कि उक्त मामलों में जिन लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की थी, उन्होंने नूर मोहम्मद का नाम नहीं लिया था। इस घटना के चालीस दिन बाद पुलिस ने उन्हें नूर मोहम्मद का रूप दिखाया और फिर उनकी पहचान की। अदालत ने सात महीने बाद भी नूर मोहम्मद के खिलाफ कोई भी आपराधिक सबूत पेश करने में विफल रहने के लिए जांच एजेंसियों को फटकार लगाई। अदालत ने पाया कि आरोपी नूर मोहम्मद पर भी अवैध रूप से इकट्ठा करने का आरोप था, अवैध रूप से इकट्ठा होने’ के लिए कम से कम पांच व्यक्ति चाहिए जो इन सभी मामलों में नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी नूर मोहम्मद के संबंध में उस समय की गई उसकी टिप्पणी वास्तविक फैसले को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि वह अब जो कुछ भी कह रही है वह केवल एक पूर्व-परीक्षण चरण है।

जमानत मिलने के बाद, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नूर मोहम्मद से उनके घर पर मुलाकात की और परिवार को बधाई दी। नूर मोहम्मद के पिता ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी को धन्यवाद दिया कि उनका बेटा सात महीने बाद घर लौटा। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने इस शिकायत पर कि जमानत के बाद भी पुलिस उन्हें परेशान कर रही थी, ने कहा कि वह इस संबंध में उच्च अधिकारी से बात करेंगे। उनके अलावा, मौलाना ग़यूर क़ासमी भी प्रतिनिधिमंडल में मौजूद थे। इस संबंध में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सचिव एडवोकेट नियाज अहमद फारूकी ने इस पर संतोष व्यक्त किया।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…