*स्कूल वाहनों की फिटनेस में यह सब जरूरी,भेजेंगे नोटिस*

*स्कूल वाहनों की फिटनेस में यह सब जरूरी,भेजेंगे नोटिस*

*लखनऊ, 03 अक्टूबर* भले ही 31 दिसंबर तक वाहनों के फिटनेस प्रपत्र मान्य है। बावजूद स्कूल वैन और बस से बच्चों को स्कूल पहुंचाने और लाने का काम किया गया तो फिटनेस कराना जरूरी होगा। इसके लिए परिवहन विभाग के आरआई स्कूल संचालकों के साथ जल्द बैठक करेंगे। जिसमें स्कूली वाहनों के फिटनेस में क्या-क्या बिंदु जरूरी है। उन बिंदुओं को दुरूस्त कराते हुए 15 अक्तूबर तक फिटनेस कराने की नोटिस भेजा जाएगा। आरटीओ में पंजीकृत 1800 वैन और 1200 बसों में स्कूली बच्चों का सफर सुरक्षित रहे। इसी मकसद से परिवहन विभाग के आरआई जय सिंह बताते है कि एक फरवरी के पहले के अनफिट स्कूल वाहनों का फिटनेस कराना जरूरी है। इसके बाद फिटनेस खत्म होने की स्थिति में कागजात 31 दिसंबर तक मान्य होंगे। पर, इसके पहले स्कूल वाहनों का संचालन शुरू होता है तो बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से फिटनेस कराना जरूरी होगा। इन बिंदुओं का रखना होगा ख्याल हर बस और वैन में सीसीटीवी कैमरा लगा हो, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम हो, इमरजेंसी हार्न हो, स्पीड गवर्नर लगा हो, सीट बेल्ट हो, सीएनजी लीकेज प्रमाण पत्र हो, ड्राइवर का नाम, नंबर और डीएल की वैधता होना जरूरी है।

*संवाददाता सुहैल मारूफ की रिपोर्ट*