कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उठाये जायें आवष्यक कदम-जी0एस0प्रियदर्षी…

कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उठाये जायें आवष्यक कदम-जी0एस0प्रियदर्षी…

संक्रमितों के सम्पर्क में आये लोगों का चिन्हाकन पर दिया जाये जोर। बरती जायें जरूरी सावधानियां…

मण्डलायुक्त ने समीक्षा बैठक के बाद कलावती अस्पताल का किया औचक निरीक्षण…

कासगंज: जिले के नोडल अधिकारी/आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ श्री जी0एस0प्रियदर्षी ने कलेक्ट्रेट स्थित रूद्राक्ष सभागार में जिलाधिकारी श्री चन्द्र प्रकाष सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री सुषील घुले एवं अन्य समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कोविड-19 के नियंत्रण व उपचार के बारे में विस्तार से समीक्षा की। तत्पष्चात कलावती हाॅस्पीटल का औचक निरीक्षण किया। श्री प्रियदर्षी ने कहा कि हमारें बहुत से अधिकारी/कर्मचारी भी कोविड से संक्रमित होते जा रहे हैं इस तरफ विषेष ध्यान दिये जाने की आवष्यकता है हमें अपने सहयोगियों को संक्रमित होने से बचाना है इसके लिए कोविड से संबंधित पूरे प्रोटोकाल का पालन किया जाये। संक्रमितों के सम्पर्क में आने वाले लोगों को प्अमतउमबजपद ज्ंइसमज का सेवन कराया जाये। इन्टरनेट की व्यवस्था सुनिष्चित करते हुए वर्जुवल बैठको को बढ़ावा दिया जाये।
होम आइसोलेट व्यक्ति घरों पर ही रहें और नियमों का पालन करें। इधर-उधर न घूमें। उनकी निगरानी की जाये। नियमों और सोषल डिस्टेंस का पालन कराया जाये। कोरोना टेस्टिंग में तेजी लायें और पोर्टल पर तत्काल फीडिंग कराई जाये। जिले में लैब स्थापना के लिये शासन को पत्र भेजा जाये। कांट्रेक्ट ट्रेसिंग तत्काल करायें। सर्विलांस कार्य अनवरत चलाना है। इसके लिए सुपरवाइजरों की संख्या बढ़ायी जाये। जिला अस्पताल और क्वारेन्टाइन सेन्टरों में साफ सफाई एवं कोरोना मरीजों के उपचार, रहन सहन, गुणवत्तायुक्त खानपान आदि व्यवस्थाओं में सुधार लायें।
आयुक्त श्री प्रियदर्षी ने बाढ़ नियंत्रण की समीक्षा करते हुये कहा कि तहसील पटियाली के गंगा तट स्थित गांव बाढ़ प्रभावित हैं। यहां बाढ़ से सुरक्षा हेतु आवष्यक उपाय किये जायें। बताया गया कि तटबंधों की मरम्मत करायी गयी है और बल्ली के स्टड लगाये गये हैं। नवनिर्मित पटियाली रोड पर एक सप्ताह के अन्दर विद्युत पोलों को षिफ्ट करा दें। हर थाने में भूमि विवाद रजिस्टर बनाये जायें। जिन गांवों में भूमि विवाद हैं उनमें स्वामित्व योजना प्राथमिकता से लागू की जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि यहां लगातार टेस्टिंग होने से कोरोना पाॅजेटिव केस निकल रहे हैं। टीम भावना से कार्य कर आपके निर्देषों का शतप्रतिषत पालन कराया जायेगा। सीएमओ डा0 प्रतिमा श्रीवास्तव ने जिले में कोविड-19 के तहत की जा रही कार्यवाही, आइसोलेषन वार्ड, कोरोन्टाइन सेण्टरों की व्यवस्थाओं एवं प्रतिदिन सैम्पिल कलेक्षन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र, अपर जिलाधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव, एएसपी आदित्य वर्मा, डीपीआरओ, बीएसए, अधिषाषी अभियंता सिंचाई, लोक निर्माण विभाग सहित समस्त सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
मण्डलायुक्त श्री प्रियदर्षी ने बैठक के पष्चात गोराहा स्थित कलावती हाॅस्पीटल का मौके पर औचक निरीक्षण किया। मोबाइल द्वारा अन्दर भर्ती मरीजों से उनके उपचार, खानपान, रहन-सहन, साफ सफाई आदि के बारे में विस्तार से पूंछताछ की। भोजन में गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देष देते हुये अधिकारियों को व्यवस्थाओं में बेहतर सुधार लाने के आवष्यक दिषा निर्देष दिये।
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मण्डलायुक्त ने पचलाना स्थित निमार्णाधीन गौषाला का किया औचक निरीक्षण।
कासगंज: जिले के नोडल अधिकारी/आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ श्री जी0एस0प्रियदर्षी ने बैठक एवं कलावती अस्पताल के निरीक्षण के बाद पचलाना स्थित नवनिर्मित गौषाला का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देष दिये कि हरा चारा काटने के लिये जहां मषीन लगाई जायेगी वहां उसके ऊपर शेड बनवाया जाये। चाहरदीवार का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाये। पषु बांधने के स्थान पर ऐसी व्यवस्था की जाये कि बरसात का पानी अन्दर न आये। वाटर हार्वेस्टिंग का ध्यान रखा जाये। जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाये।
इस अवसर पर जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाष सिंह, पुलिस अधीक्षक सुषील घुले, मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र, अपर जिलाधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव, एएसपी आदित्य वर्मा, डीपीआरओ, मुख्य पषु चिकित्साधिकारी एके सागर सहित समस्त सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
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दिव्यांगजन करेक्टिव सर्जरी हेतु करें आवेदन।
कासगंज: जिला दिव्यांगजन सषक्तिकरण अधिकारी ज्ञान देवी ने सूचित किया है कि करेक्टिव सर्जरी के लिये जो दिव्यांगजन लाभार्थी काॅक्लियर इम्प्लांट/करेक्टिव सर्जरी कराना चाहते हैं जिनकी उम्र जन्म से 18 वर्ष है। ऐसे लाभार्थियों का आवेदन पत्र आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र और फोटो विकास भवन के कक्ष संख्या 13 में स्थित कार्यालय में जमा करा दें। जिससे उनका करेक्टिव सर्जरी हेतु परीक्षण करके सर्जरी कराई जा सके।
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स्वतः रोजगार, दुकान निर्माण, ड्राई क्लीनिंग एवं टेलरिंग शाॅप योजना हेतु 20 सितम्बर तक करें आवेदन।
कासगंज: अनु0जाति के गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु स्वतः रोजगार योजना में 15 लाख रू0 बैंक ऋण पर 10 हजार रू0 अनुदान, दुकान निर्माण योजना में 78 हजार रू0 बैंक ऋण पर 10 हजार रू0 अनुदान शेष ब्याज मुक्त ऋण, लान्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना में एक लाख रू0 व 2.16 लाख रू0 बैंक ऋण पर 10 हजार रू0 अनुदान व शेष ब्याजमुक्त ऋण तथा टेलरिंग शाॅप में 20 हजार रू0 की लागत पर 10 हजार रू0 अनुदान एवं 10 हजार रू0 बिना ब्याज का ऋण की व्यवस्था है।
उक्त जानकारी देते हुये जिला समाज कल्याण अधिकारी शंकर लाल ने बताया कि इच्छुक पात्र 20 सितम्बर 2020 तक अपने आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र में विकास भवन के कक्ष सं0 62 में स्थित कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ब्लाक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
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दिव्यांगजनों को निषुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित
कासगंज: जिला दिव्यांगजन सषक्तिकरण अधिकारी ज्ञान देवी ने सूचित किया है कि दिव्यांगजनों को निषुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान किये जाने की योजना संचालित है। योजनान्तर्गत प्रति मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के वास्तविक मूल्य यां अधिकतम रू0 25000/- का अनुदान दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग द्वारा एवं अतिरिक्त धनराषि का प्रबंध स्वयं दिव्यांगजन अथवा मा0 सांसद निधि/मा0 विधायक निधि तथा सी0एस0आर0 के माध्यम से प्रदान किये जाने का प्राविधान है।
योजना हेतु ऐसे दिव्यांगजन पात्र होंगें जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेबलपल्सी, हीमोफिलीया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपयुक्त की भाॅति षारीरिक स्थिति में हो उसकी दृष्टि/मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो, अपने हाथों से उपकरण चलाने में सक्षम हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र में 80 प्रतिषत या उससे अधिक दिव्यांग प्रमाणित की गयी हो तथा यू0डी0आई0डी0 कार्ड भी अनिवार्य रूप से हो। योजना हेतु 16 वर्ष या उससे ऊपर आयुवर्ग के दिव्यांगजन पात्र होंगें। समस्त स्रोतो से कुल वार्षिक आय 180000/-रू0 से अधिक न हो। पूरे जीवन काल से एक बार योजना से लाभान्वित किया जाना है, हाई स्कूल या उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। जनपद स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा षारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
इच्छुक दिव्यांगजन आवष्यक प्रपत्रों सहित अपने आवेदन विकास भवन के कक्ष संख्या 13 में स्थित कार्यालय में जमा करा सकते हैं।
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जिला उद्योग बंधु की बैठक आहूत
कासगंजः जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाष सिंह की अध्यक्षता में आज दिनंाक 27 अगस्त 2020 को सांय 4 बजे कलेक्ट्रेट स्थित रूद्राक्ष सभागार में जिला उद्योग बंधु की बैठक आहुत की गयी है।
यह जानकारी उपायुक्त उद्योग द्वारा दी गयी है।
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जनपद में 10 अक्टूबर 2020 तक धारा 144 लागू
कासगंजः अपर जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद कासगंज की सीमा में प्रवेष करने वाले, क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों/जनसामान्य के स्वास्थ्य तथा जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत आगामी 10 अक्टूबर 2020 तक धारा 144 लागू की गयी है।
उक्त जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बताया गया हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देषों के क्रम में कोविड-19 की महामारी की रोकथाम हेतु संक्रमण को फैलने से रोकने निर्देष निर्गत किये गये हैं। जिसके अंतर्गत मानव जीवन स्वास्थ्य या क्षेत्र को खतरे का निवारण करने के लिए तथा षान्ति/विधि व्यवस्था, सामाजिक समरसता बनाये रखने एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य तथा जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत आगामी 10 अक्टूबर 2020 तक धारा 144 लागू की जाती है। जिसमें निषेधात्मक आदेषों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक लाॅकडाउन पूर्व की भांति रहेगा। समस्त जोन मे 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सहरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियाॅ व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घरों में ही रहे, जब तक स्वास्थ्य संबंधी परिस्थतियों हेतु बाहर निकलना आवष्यक न हो।
एक दुकान में पाॅच से अधिक व्यक्ति न हो, सोषल डिस्टेसिंग का ध्यान रखा जाये, दुकान के बाहर दो गज की दूरी पर सर्कल बनवायंे जायें, दुकान में ग्राहक हो या दुकानदार बिना मास्क के प्रवेष करने की अनुमति नहीं होगी। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। दाह संस्कार में 20 से अधिक लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है। धार्मिक स्थल पर पाॅच से अधिक लोगों के प्रवेष की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करना निषिद्ध है।
ष् षहर में कोई साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी। 30 सितम्बर 2020 तक कोई भी सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनैतिक आन्दोलन एवं सभायें आयोजित नहीं होगी। सार्वजनिक रूप से मूर्तियाॅ, ताजिया, एवं अलम स्थापित नहीं किये जायेंगें। सभी प्रकार के जुलूस एवं झांकी प्रतिबंधित रहेंगी। उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार तथा किसी भी उपबंध का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन पाया गया तो धारा 188 के अधीन दण्डनीय कार्यवाही अमल में जायी जायेगी। उक्त आदेष आगामी 10 अक्टूबर 2020 तक लागू रहेंगें और इनका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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पत्रकार मुकेश यादव की रिपोर्ट…