लाॅक डाउन का प्रभावी ढंग से अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का अक्षरश…
अनुपालन करने के साथ-साथ पुनः निम्न निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये…
लखनऊ 22 जून। एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को कोविड-19 की रोकथाम हेतु कतिपय जनपदों के कन्टेनमेन्ट जोन में पुलिस प्रबन्ध को और सृदृढ़ करने एवं कन्टेनमेन्ट जोन में लाॅक डाउन का प्रभावी ढंग से अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने के साथ-साथ पुनः निम्न निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गयेः-
कन्टेनमेन्ट जोन में शासन द्वारा निर्गत एडवाइजरी के अनुसार पुलिस कार्मिकों, स्वास्थ्य कार्मियों तथा सफाई कर्मचारियों एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य में लगे हुये व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा (शासन द्वारा निर्गत एडवाइजरी का अक्षरशः अनुपालन कराते हुए अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को वर्जित रखा जाये)।
दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुयें यथा दूध, सब्जी एवं दवा की आपूर्ति की ही अनुमति दी जाये।
कन्टेनमेन्ट जोन में समुचित सुरक्षा व्यवस्था हेतु शिफ्टवार पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का व्यवस्थापन किया जाये।
कन्टेनमेन्ट जोन में कार्यरत पुलिस बल को सम्पूर्ण सुरक्षा उपकरण जिसमें माॅस्क, ग्लब्स, पाॅलीकार्बोनेट शील्ड, पी0पी0ई0 किट और वाइजर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायें।
कन्टेनमेन्ट जोन की सीमा पर ड्यूटी चेकिंग रजिस्टर रखा जाये। क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा समय-समय पर व्यवस्थापित ड्यूटियों की आकस्मिक चेकिंग की जाये।
पर्यवेक्षण अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कन्टेनमेन्ट जोन में लगे पुलिस कार्मिकों को नियमित रूप से ड्यूटी सम्पादित करने के सम्बन्ध में ब्रीफ किया जाये।
कन्टेनमेंट जोन में एक आवास से दूसरे आवास पर आने-जाने पर भी पूर्णतः प्रतिबन्ध रखा जाये।
सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
कन्टेनमेन्ट जोन में यदि किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एम्बुलेंस या ए0एल0एस0 (।कअंदबम स्पमि.ेनचचवतज ।उइनसंदबम) वाहन से ले जाया जाये एवं किसी भी दशा में निजी वाहनों के प्रयोग की अनुमति न दी जाये।
अपरिहार्य परिस्थतियों में चिकित्सीय सहायता हेतु किसी नागरिक को आवश्यकता पड़ने पर समुचित सहयोग प्रदान किया जाये।
यदि कन्टेनमेंट जोन के मध्य से मुख्य मार्ग गुजरता है तो मार्ग पर वाहनों के आवागमन की अनुमति रहेगी, परन्तु कन्टेनमेंट जोन में रूकने तथा कन्टेनमेंट जोन के अन्दर सम्पर्क मार्गो पर प्रवेश वर्जित रहेगा।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…