तेलतुंबडे की जमानत के खिलाफ एनआईए की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा न्यायालय…
नई दिल्ली, 22 नवंबर। उच्चतम न्यायालय एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आनंद तेलतुंबडे को दी गई जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील का संज्ञान लिया कि जमानत से संबंधित उच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक सिर्फ एक हफ्ते के लिए है, लिहाजा मामले में तत्काल सुनवाई किए जाने की जरूरत है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने मेहता से कहा, “हम इस पर शुक्रवार को सुनवाई करेंगे।”
बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले शुक्रवार को एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में तेलतुंबडे को जमानत दे दी थी।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि तेलतुंबडे प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी (भाकपा-माओवादी) के सक्रिय सदस्य थे और किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे।
73 वर्षीय तेलतुंबडे एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार कुल 16 आरोपियों में से तीसरे ऐसे आरोपी हैं, जिन्हें जमानत मिली है।
कवि वरवर राव अभी स्वास्थ्य आधार पर जमानत पर जेल से बाहर हैं, जबकि अधिवक्ता सुधा भारद्वाज को नियमित जमानत दी जा चुकी है।
बंबई उच्च न्यायालय ने हालांकि, तेलतुंबडे को जमानत पर रिहा करने के आदेश के कार्यान्वयन पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा रखी है, ताकि मामले की जांच कर रही एनआईए उच्चतम न्यायालय का रुख कर सके।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…