बाहुबली मुख्तार अंसारी गैंगस्टर मामले में भी दोषी, हाईकोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा…
“हिंद वतन समाचार” पर 21 सितंबर को चली खबर 👆
एमपी/एमएलए कोर्ट ने किया था बरी: बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक पर 50 हजार का जुर्माना भी लगा…
वर्ष 1999 में हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था मामला…
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में भी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को पांच साल कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था।
बताते चलें कि इससे पहले बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ जेल के जेलर को धमकाए जाने के मामले में मुख्तार को 7 साल की सजा सुनाई थी। सरकारी वकील राव नरेंद्र सिंह के अनुसार राज्य सरकार ने मुख्तार को गैंगस्टर के इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। मामले की एफआईआर वर्ष 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी।
बांदा जेल में बंद माफिया पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर योगी आदित्यनाथ सरकार के बाद अब कोर्ट का भी शिकंजा कसा है। जेलर को धमकी देने के मामले में सात वर्ष कैद की सजा के बाद अब मुख्तार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के 23 वर्ष पुराने मामले में सजा सुनाई है।
विशेष संवाददाता विजय आनंद वर्मा की रिपोर्ट, , ,