मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत…
UP पुलिस को 5 FIR पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश…
नई दिल्ली, 18 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज की पांच प्राथमिकी में से किसी के आधार पर न्यायालय की अनुमति के बिना 20 जुलाई तक किसी प्रकार की कार्रवाई न करने के आदेश दिये।
न्यायमूर्ति डॉ डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की युगलपीठ ने यह अंतरिम आदेश दिये।
शीर्ष न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। मामले को बुधवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
ज़ुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि उनके मुवक्किल को हाथरस ले जाया गया है और हाथरस अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध करने के बाद शीर्ष अदालत ने जुबैर की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।
सुश्री ग्रोवर ने दलील दी कि प्राथमिकी की सामग्री कथित रूप से हिंदू देवी-देवताओं को गाली देने वाले ट्वीट और साथ ही विदेशों से प्राप्त कथित अनधिकृत धन मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामलों में लगभग एक समान थी।
हिन्द वतन समाचार” की रिपोर्ट…