20 करोड़ की धोखाधड़ी में पुलिस से मांगी स्थिति रिपोर्ट…

20 करोड़ की धोखाधड़ी में पुलिस से मांगी स्थिति रिपोर्ट…

नई दिल्ली, 17 मार्च । उच्च न्यायालय ने ओकाया इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड में 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली पुलिस को जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कंपनी ने याचिका दाखिल कर पूर्व कर्मचारियों पर गबन का आरोप लगाया है। उच्च न्यायालय में शिकायतकर्ता कंपनी ने दिल्ली पुलिस पर मामले के आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया है।

जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने पुलिस को मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता राजेश महाजन ने न्यायालय को बताया कि जांच पूरी होने के कगार पर है। साथ ही कहा कि मामले में पुलिस छह हफ्तों के भीतर संबंधित अदालत में आरोपपत्र दाखिल करेगी। न्यायालय ओकाया इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

कंपनी ने याचिका में दिल्ली पुलिस के बजाय सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि आरोपियों ने कंपनी के संसाधनों, बुनियादी ढांचे और अच्छी छवि का इस्तेमाल कर बेईमानी से एक समानांतर कारोबार शुरू कर साजिश के तहत 20 करोड़ रुपये की चपत लगाई। याचिकाकर्ता कंपनी की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक सूद ने न्यायालय को बताया कि अक्तूबर 2019 में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस न तो मामले की जांच कर रही है और न ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…