चौकी प्रभारी समेत तीन आरोपितों के खिलाफ समन जारी…
गाजियाबाद। उधार दिए पैसे वापस मांगने पर महिला को जाति सूचक शब्द कहने, जान से मारने की धमकी देने के मामले विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अरविद कुमार यादव-प्रथम की अदालत ने बृहस्पतिवार को चौकी प्रभारी समेत तीन आरोपितों के खिलाफ समन जारी किए। तीनों को 29 मार्च को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता खालिद खान ने बताया कि बंथला की रहने वाली सुनयना ज्योति के पति ने प्रिया शर्मा के पति लोकेश शर्मा को 6.65 लाख रुपये उधार दिए। पैसे वापस मांगने पर पहले तो वह टरकाते रहे। कुछ दिन बाद दो चेक दे दिए। इसके बाद प्रिया शर्मा ने चौकी प्रभारी बंथला शिवभूषण दीक्षित के साथ मिलकर साजिश रची और पीड़िता व उसके पति को 12 सितंबर 2021 चौकी बुलाया। आरोप है कि यहां सुनयना ज्योति के पति को देर रात तक हवालात में बंद रखा। साथ ही गाली-गलौच व मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्द कहे। देर रात उन्हें आरोपितों द्वारा दिए गए चेक वापस लौटाने का आश्वासन देने पर घर जाने दिया। मामले में पीड़िता ने लोनी थाने समेत एसएसपी से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद पीड़ित ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने पीड़िता व उसके पति के बयान दर्ज करने के बाद मामले में चौकी प्रभारी शिव भूषण दीक्षित, प्रिया शर्मा व उसके भाई मोनू कौशिक के खिलाफ अदालत में वाद दायर करने के आदेश दिए। चौकी प्रभारी समेत तीनों को आरोपित मानकर अदालत ने उनके खिलाफ समन जारी किए।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…