यौन उत्पीड़न केस : दोनों पक्षों में सुलह के बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट का FIR रद्द करने से इनकार

यौन उत्पीड़न केस : दोनों पक्षों में सुलह के बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट का FIR रद्द करने से इनकार

नई दिल्ली, 30 जनवरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच सुलह हो जाने के बावजूद एक लड़की का पीछा एवं यौन उत्पीड़न करने और छेड़छाड़ की गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये अपराध निजी प्रकृति के नहीं हैं, बल्कि समाज को प्रभावित करते हैं और गरिमा के साथ जीने के लड़की के मूल अधिकार पर एक गंभीर हमला है।

जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने इस बात का जिक्र किया कि लड़की की छेड़छाड़ की गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के परिणामस्वरूप कई लोगों ने उससे धन के एवज में अवैध संबंध बनाने को कहा। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि एफआईआर महज इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती है कि याचिकाकर्ता अब पश्चाताप दिखा रहा है।

हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए सुलह के आधार पर एफआईआर रद्द करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला नहीं है। जस्टिस गुप्ता ने एक हालिया आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ किए गए कथित अपराध को निजी विवाद नहीं कहा जा सकता, जो समाज को नहीं प्रभावित करता हो।

शिकायतकर्ता लड़की ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता कोचिंग सेंटर में उसका सहपाठी था, जो उसका पीछा किया करता था और उसे (लड़की को) दोस्ती का प्रस्ताव दिया था, जिसे उसने ठुकरा दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दोस्ती करने के लिए उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके चलते लड़की को कोचिंग सेंटर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

एफआईआर में दावा किया गया है कि यहां तक कि जब शिकायतकर्ता ने मेहंदी कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया, तब भी याचिकाकर्ता काम पर जाने के दौरान उसे रास्ते में रोका करता था और लड़की की मां ने याचिकाकर्ता के माता-पिता से इस बात की शिकायत की, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी।

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि लड़की की शादी के 15 दिनों बाद याचिकाकर्ता ने एक अज्ञात नंबर से फोन किया और उसके पति से कहा कि शिकायतकर्ता एक अच्छी लड़की नहीं है और उसे अपनी पत्नी को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद, याचिकाकर्ता उस लड़की को फोन करके उसे मिलने के लिए कहने लगा और धमकी दी कि यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो वह उस पर तेजाब फेंक देगा।

एफआईआर दर्ज होने से एक महीने पहले, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उसकी कुछ ”गंदी” तस्वीरों को देखने के बाद कई लोग उसके घर आने लगे थे। एफआईआर के मुताबिक, शिकायतकर्ता की ननद के मोबाइल फोन पर भी कॉल आने लगे, जिसमें लड़की के साथ एक रात बिताने के लिए पैसों के बारे में पूछा जाता था।