नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 07 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रवि कुमार की खंडपीठ ने ग्रेटर

मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तथा अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला दिया। याचिकाओं में एनजीटी के स्वत: संज्ञान लेने के अधिकार को चुनौती दी गई है। एनजीटी ने मुंबई में कूड़ा निस्तारण को लेकर मीडिया की खबरों पर संज्ञान लिया था।

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